मध्यप्रदेश के मुरैना हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2026 की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकासखंड अम्बाह क्षेत्र के तीन शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक कार्य से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
दरअसल विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि प्रतिबंधित शिक्षक किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत पुलिस कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह आदेश कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जारी किया गया है। बता दें कि आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें रिन्कू शर्मा (प्राथमिक शिक्षक), अरविन्द मावई (प्राथमिक शिक्षक) और रामप्रताप कुशवाह (माध्यमिक शिक्षक) शामिल हैं।

इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर मुरैना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (नोडल अधिकारी), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह एवं विकासखंड अम्बाह के समस्त परीक्षा केंद्राध्यक्षों को भेज दी गई है। केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और शिक्षकों में हलचल मच गई है। प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई को बोर्ड परीक्षा की पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है
सोर्स:—जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुरैना।
