भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (MPS-4) के अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में समिति द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तर के सामाजिक अंकेक्षण कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
समिति द्वारा जारी पत्र क्रमांक 139/MPS-4/SA-439/2026, दिनांक 12 फरवरी 2026 के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संविदा नीति (22 जुलाई 2023) के तहत संविदा कर्मियों को NPS का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। विधिक परीक्षण के बाद अब इसे लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन संविदा कर्मियों को वर्तमान में ईपीएफ (EPF) का लाभ दिया जा रहा है, उन्हें NPS योजना में स्थानांतरित करने से पूर्व उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्देश पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के परिपत्र दिनांक 06 मार्च 2017 तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के आधार पर जारी किया गया है।
समिति ने सभी जिला एवं विकासखण्ड समन्वयकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के संविदा कर्मियों से 23 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से सहमति पत्र प्राप्त कर राज्य कार्यालय को भेजें, ताकि NPS का लाभ दिए जाने की आगे की कार्यवाही की जा सके ।समय-सीमा में सहमति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित कर्मियों को योजना का लाभ मिलने में विलंब हो सकता है।
सोर्स:— म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (MPS-4), भोपाल।
