भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने हमारे शिक्षक एप के माध्यम से ई-अटेंडेन्स को लेकर परीक्षा ड्यूटी, आधिकारिक कार्य (OD) और प्रशिक्षण में संलग्न शिक्षकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश उन शिक्षकों की शंकाओं को दूर करने के लिए जारी किया गया है, जो परीक्षा ड्यूटी के दौरान ई-अटेंडेन्स को लेकर मार्गदर्शन मांग रहे थे।
— जारी आदेश के मुताबिक
संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा ड्यूटी पर तैनात शिक्षक अब हमारे शिक्षक एप में OD शिफ्ट के अंतर्गत “परीक्षा ड्यूटी” विकल्प का चयन कर सीधे ई-अटेंडेन्स लगा सकेंगे। हालांकि, यह विकल्प केवल वही शिक्षक उपयोग कर सकेंगे जो वास्तव में परीक्षा कार्य में संलग्न हों। परीक्षा ड्यूटी से संबंधित अनुरोध को शाला या संस्था प्रभारी द्वारा अधिकतम तीन दिवस के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

आधिकारिक कार्य (Official Duty) के लिए अन्यत्र उपस्थित शिक्षकों को भी पहले हमारे शिक्षक एप में OD शिफ्ट का चयन करना होगा। इसके बाद यह अनुरोध संबंधित शाला/संस्था प्रभारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही शिक्षक अन्य स्थान से ई-अटेंडेन्स लगा सकेंगे। वहीं प्रशिक्षण में संलग्न शिक्षकों के लिए निर्देश है कि वे एप में प्रशिक्षण हेतु आवेदन करें। प्रशिक्षण अनुरोध शाला/संस्था प्रभारी द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही शिक्षक प्रशिक्षण स्थल की लोकेशन सेट कर ई-अटेंडेन्स दर्ज कर पाएंगे।
यह आदेश आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के.के. द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टरों, संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों सहित समस्त संबंधित लोकसेवकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई है।
सोर्स:—लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
