डिंडौरी। जिले शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन निर्माण में गंभीर लापरवाही को लेकर जिला पंचायत डिण्डौरी ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम पंचायत देवरीकला के सचिव अशोक कुमार तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06 फरवरी 2026 को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में उपयंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत देवरीकला में पंचायत भवन का निर्माण स्वीकृति के लगभग एक वर्ष बाद भी केवल खिड़की स्तर तक ही पहुंच सका है। लंबे समय से कार्य अधूरा होने के कारण इसे सचिव की लापरवाही माना गया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जिला पंचायत द्वारा जारी सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कि पंचायत भवन निर्माण में की गई यह लापरवाही पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता को दर्शाती है, जो मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस आधार पर सचिव के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील नियम) 1999 के नियम-4 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डौरी ने सचिव अशोक कुमार तिवारी को निर्देशित किया है कि वे अपना स्पष्टीकरण दिनांक 09 फरवरी 2026 को सायं 4 बजे तक प्रस्तुत करें। साथ ही इस संबंध में कलेक्टर डिण्डौरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा एवं संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि प्रेषित कर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सोर्स:— जिला पंचायत डिंडौरी।
