भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 29 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे-मैट्रिक्स लेवल–14) में दिनांक 01 जनवरी 2026 से पदोन्नति प्रदान की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2025 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में उपयुक्तता निर्धारण के बाद लिया गया। पदोन्नत अधिकारियों को अब ₹15600–39100 + 7600 ग्रेड पे के अनुरूप वेतनमान मिलेगा।
पदोन्नति पाने वालों में नरसिंहपुर, भिण्ड, गुना, विदिशा, छतरपुर, सिंगरौली, सीधी, टीकमगढ़, मुरैना, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, उज्जैन, मंडला, बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा, सीहोर, राजगढ़ एवं मऊगंज जिलों में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर सहित निर्वाचन आयोग, भू-अभिलेख, संभागीय कार्यालय एवं प्रशासनिक अकादमी में पदस्थ अधिकारी शामिल हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों के प्रकरणों में बंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई गई है, उनके स्थान पर अस्थायी रूप से कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। यदि संबंधित अधिकारी भविष्य में दोषमुक्त पाए जाते हैं, तो नियमों के अनुसार आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी पदोन्नत अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, विभागीय जांच, दंड या आपराधिक प्रकरण लंबित पाया जाता है, तो उस स्थिति में संबंधित अधिकारी की पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
पदोन्नत अधिकारियों को आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर वित्त विभाग के नियमानुसार विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासन ने आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं।


