मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में कंपनी में नौकरी दिलाने के झांसे में एक युवक की निर्मम हत्या करने वाले दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करंजिया थाना क्षेत्र के चुहचुही व उडारझोरी गांव के रहने वाले संतकुमार और लाल सिंह सैयाम को धारा 302, 201, 34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की भी सजा दी गई है।
मामले की शुरुआत 21 जनवरी 2024 को हुई जब मृतक युवक को कंपनी में काम दिलाने के बहाने घर से ले जाया गया। उसके बाद उसे मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर खेत में फेंक दिया गया। मृतक के परिवार को बाद में शव की जानकारी हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
प्रकरण में अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के दोष में आजीवन कारावास और 2000-2000 रुपए जुर्माना, साथ ही साक्ष्य छिपाने के मामले में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भी तय की गई है।


