डिंडौरी जिले के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार, थाना शहपुरा के प्रकरण क्रमांक 444/2018 में आरोपी पंचम सिंह मरकाम पिता सुखसेन मरकाम (उम्र 44 वर्ष), निवासी डोभी, थाना शहपुरा, जिला डिण्डौरी को न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
मामले में आरोपी ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए एक महिला के पैर में गंभीर चोट पहुंचाई थी। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत ₹1000/- के अर्थदंड, धारा 338 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000/- का जुर्माना, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 के तहत ₹500/- और धारा 130(3)/177 के अंतर्गत ₹100/- के अर्थदंड से दंडित किया है।
सरकार की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद कुमार पटेल ने प्रभावी रूप से प्रकरण का संचालन किया।
क्या है पूरा मामला:
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित प्रार्थी ग्राम लालपुर का निवासी है और खेती-किसानी करता है। दिनांक 21 अक्टूबर 2018 को वह अपने परिवार के साथ पैदल मिलधा दुर्गा आश्रम की ओर जा रहा था। दोपहर लगभग 4 बजे मिलधा आश्रम की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल (क्रमांक MP 52 LT 3275) को आरोपी पंचम सिंह मरकाम तेज व लापरवाही से चलाते हुए आम सड़क पर चला रहा था, जिसने रूकमणी बाई के दाहिने पैर में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रूकमणी बाई को गंभीर चोटें आईं और उनके टखने से खून बहने लगा।
मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल कोटवार विजय कुमार झारिया के माध्यम से 100 डायल को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को शहपुरा अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी भी दुर्घटना में घायल हुआ, जिसके पैर में चोट आई। घटना के बाद मोटरसाइकिल को विजय कुमार झारिया के घर पर सुरक्षित रखा गया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
