भोपाल/कटनी। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने कटनी की नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग ने 21 अगस्त 2026 को निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल रहेगा।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के विरुद्ध जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए डराने-धमकाने और 92 लाख रुपये की राशि नहीं देने की शिकायत सामने आई थी। इसके अलावा थाना कुठला के अपराध क्रमांक 271/26 में भारतीय न्याय संहिता तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही विवेचना में लापरवाही के आरोप भी जांच के दायरे में आए।
मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन की ओर से जांच प्रतिवेदन शासन को भेजा गया था। प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्यों और कथनों के आधार पर नेहा पच्चीसिया के साथ क्षितिजराज बारापत्रे और मारूफ अहमद हनफी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक दुर्व्यवहार किए जाने का उल्लेख किया गया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर थाना कुठला में अपराध क्रमांक 738/26 दर्ज किया गया है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61, 198, 199(बी), 308(7) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किए जाने का उल्लेख गृह विभाग के आदेश में है।
— आचरण नियमों के उल्लंघन का भी आरोप
गृह विभाग ने आदेश में कहा है कि नेहा पच्चीसिया द्वारा प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया है। शासन ने मामले में दर्ज आपराधिक प्रकरण को गंभीर प्रकृति का मानते हुए शासकीय सेवक के आचरण से जुड़े आरोपों को भी गंभीरता से लिया है।
इसके बाद राज्य शासन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेहा पच्चीसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया।
— भोपाल रहेगा निलंबन अवधि का मुख्यालय
निलंबन आदेश के मुताबिक नेहा पच्चीसिया की निलंबन अवधि में मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी होगी। यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार गृह विभाग की ओर से 21 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।
