भोपाल । मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय विभागीय चयन समिति की 12 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार पात्र अधिकारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान (15600-39100 + 7600 ग्रेड पे) में नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी गई है।
क्रमोन्नत किए गए अधिकारियों में प्रवीण प्रजापति (संयुक्त कलेक्टर, दमोह) एवं राकेश मोहन त्रिपाठी (संयुक्त कलेक्टर, इंदौर) को 1 मार्च 2026 से तथा राकेश शर्मा (मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल) को 1 अप्रैल 2026 से लाभ प्रदान किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह क्रमोन्नति “कार्य नहीं, वेतन नहीं” के सिद्धांत के अधीन होगी। साथ ही, जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच या अन्य प्रकरण लंबित हैं, उनके मामलों में अंतिम निर्णय के आधार पर ही वेतन निर्धारण किया जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन के इस निर्णय को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि होने के साथ कार्यक्षमता में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। देखें आदेश….

