मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य, उमरिया ने विभाग के समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे कार्यालयीन समय में किसी भी प्रकार का शराब, गांजा या अन्य नशा का सेवन न करें। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ कर्मचारी नशे की स्थिति में कार्यालय आते हैं और शाखा प्रभारियों के साथ विवाद करते हैं, जिससे कार्यालयीन कार्य प्रभावित होता है और माहौल खराब होता है।
आदेश के अनुसार, 01 सितंबर 2025 के बाद यदि कोई कर्मचारी नशा करके कार्यालय आता है तो उसका तुरंत जिला मेडिकल बोर्ड उमरिया द्वारा परीक्षण किया जाएगा और परिणाम वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य उमरिया ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश म.प्र. सिविल सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित करने और कार्यालय की गरिमा बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।


