— सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर और रिक्त पदों की जानकारी तलब
जनधारा डेस्क। पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश ने ग्राम पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के अनुसार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 के तहत पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना अधिकारी एवं पंचायत सचिव स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक को भोपाल स्थित पंचायत राज संचालनालय में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।
संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न जिलों को 18 मई से 22 मई 2026 तक अलग-अलग तिथियों में बुलाया गया है। डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर सहित कई जिलों के अधिकारियों को 21 मई 2026 को प्रातः 11 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और सागर समेत अन्य जिलों को 22 मई को बुलाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण 8 मार्च 2019 से तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण 2 जुलाई 2019 से प्रभावशील माना जाएगा। शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में भूतलक्षी प्रभाव से गणना नहीं की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार सभी जिलों को प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में जानकारी तैयार कर 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर रजिस्टर सहित संचालनालय में प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और आरक्षण नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


