मध्यप्रदेश के मंडला जिले में अवैध और गैर-जिम्मेदाराना मदिरा विक्रय पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर मंडला के निर्देश पर कम्पोजिट मदिरा दुकान नैनपुर क्रमांक-1 के अनुज्ञप्तिधारी के खिलाफ कठोर कदम उठाया गया है।
— ये रहा पूरा मामला
दरअसल घटना का मामला उस समय सामने आया जब 24 अक्टूबर 2025 को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली कि दुकान के विक्रयकर्ता द्वारा एक स्कूली छात्रा को मदिरा बेची गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) नैनपुर, तहसीलदार नैनपुर और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई, जिसमें छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई।
यह कृत्य मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 14(सी) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उसने गलती स्वीकार कर विभागीय निर्णय की मांग की।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मंडला ने अनुज्ञप्तिधारी पर ₹2 लाख का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही जिले के सभी मदिरा अनुज्ञप्तिधारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराई गई तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी मंडला का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था और सामाजिक नैतिकता की रक्षा के उद्देश्य से की गई है, ताकि नाबालिगों में नशे की प्रवृत्ति को रोका जा सके।





