MP Municipal Update : नगरीय प्रशासनिक सेवा में 16 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की नियुक्ति, आदेश जारी…

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी ‘ग’ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 16 उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सातवें वेतनमान के अंतर्गत नगर परिषदों में पदस्थ किया गया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि नव-नियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को खरगापुर (टीकमगढ़), मैहर, छनेरा (खंडवा), राजनगर (छतरपुर), मनगवां, गुढ़ (रीवा), लटेरी (विदिशा), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), व्योहारी (शहडोल), भैंसदेही (बैतूल), बड़ागांव (आगर मालवा), चांद (छिंदवाड़ा), डोंगर परासिया, नईगढ़ी (रीवा), न्यूटन चिखली (छिंदवाड़ा) एवं भावरा (अलीराजपुर) नगर परिषदों में पदस्थ किया गया है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अपने-अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। यह नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन एवं चरित्र सत्यापन के अधीन रहेगी तथा यदि सत्यापन में कोई अभ्यर्थी सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

आदेश में यह भी उल्लेख है कि चयनित अधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अंतर्गत होंगे तथा पदस्थापना के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजों में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विभाग को एकपक्षीय कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। पूरी लिस्ट देखें

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