भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिलों को परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक 25 दिसम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर लें। संचालनालय ने बताया कि पंजीयन bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
परिपत्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता को लेकर आदेश पारित किया है, जिसके तहत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), नई दिल्ली द्वारा संचालित 6 माह का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में करना अनिवार्य है।
परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित शिक्षक निर्धारित अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या पंजीयन के बाद एक वर्ष की निर्धारित अवधि में ब्रिज कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति आगे जारी रखना संभव नहीं होगा।
संचालनालय ने शिक्षकों से समय सीमा का पालन करने की अपील की है। साथ ही ब्रिज कोर्स संबंधी सभी आवश्यक जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।




