भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 5068/2023 में दिए गए आदेश के अनुसार 11 अगस्त 2023 से बीएड धारकों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति मान्य नहीं मानी जाएगी। हालांकि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति को वैध माना गया है, लेकिन उन्हें छह माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य किया गया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) नई दिल्ली द्वारा छह माह का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाएगा। संचालनालय ने बताया कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक 24 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक एनआईओएस पोर्टल https://bridge.nios.ac.in पर स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा और अनिवार्यता के संबंध में अवगत कराएँ। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि शिक्षक निर्धारित समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते या एक वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति आगे जारी नहीं रखी जा सकेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की स्वयं की होगी।




