Food Safety Action : नियमों का पालन न करने पर खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस होंगे निरस्त…

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों पर समयावधि में सुधार नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के जारी लाइसेंस और पंजीयन निरस्त किए जाएंगे।

जिला भोपाल के अभिहित अधिकारी को प्राप्त शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत कई प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना पत्र जारी किए गए।

इसी क्रम में 28 अगस्त 2025 को करोंद स्थित श्याम कृपा बेकर्स में निरीक्षण के दौरान बिना वैधानिक पंजीयन के अस्वच्छ परिस्थितियों में केक व अन्य बेकरी उत्पाद बनाते पाया गया। मामले में अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसके अलावा वृंदावन ढाबा (होशंगाबाद रोड), शक्ति नगर स्थित प्रियंका गृह उद्योग सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर भी सुधार सूचना पत्र दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, परिणाम के आधार पर अधिनियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एमपी नगर स्थित लजीज हकीम होटल की शिकायत पर भी नमूना परीक्षण एवं निरीक्षण की कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।

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