— 09 करोड़ टैक्स चोरी मामले में बड़ा झटका ! दस्तावेज नष्ट करने के आरोपी परिवहन कर्मी की अग्रिम जमानत खारिज
डिंडौरी। जिले में सामने आए करीब 09 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी मामले में सहआरोपी के रूप में नाम सामने आने के बाद जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मामले में सहायक ग्रेड-1 पुष्पकुमार प्रधान द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी पुष्पकुमार प्रधान, सहायक ग्रेड-1 जिला परिवहन कार्यालय डिंडौरी तथा अन्य के खिलाफ अपराध क्रमांक 38/2026 दर्ज किया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 61(2), 238(सी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(सी) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आरोप है कि संजय केशवानी और साधना केशवानी के नाम पर दर्ज लगभग 16 यात्री वाहनों पर वर्ष 2006 से 2026 के बीच टैक्स वसूली के नोटिस जारी होने के बावजूद भी संबंधित टैक्स जमा नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थ पुष्पकुमार प्रधान ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बकाया टैक्स से संबंधित मूल नस्तियों को सुरक्षित नहीं रखा और उन्हें गुम या नष्ट कर दिया। इससे शासन को करीब 09 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति होना पाया गया है।
उक्त मामले में आरोपी पुष्पकुमार प्रधान द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय डिंडौरी ने आवेदन को निरस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।




