डिंडौरी। रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 के दौरान अमानक स्तर की मसूर खरीदी के मामले में कलेक्टर डिंडोरी ने सख्त कार्रवाई करते हुए बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बी-पैक्स डिंडोरी के प्रबंधक एवं खरीदी केंद्र प्रभारी रघुवर सिंह गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई खाद्य शाखा द्वारा की गई जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने के बाद की गई।
जारी आदेश के अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश तुरकर द्वारा 19 मई 2026 को एमपीडब्ल्यूएलसी गोदाम निगवानी स्थित चना एवं मसूर उपार्जन केंद्र की जांच की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि कृषक धन सिंह द्वारा लाए गए 17 बोरी अमानक मसूर को बिना छन्ना-पंखा एवं साफ-सफाई के सीधे शासकीय बारदानों में भरकर खरीदा गया। इसके अलावा गोदाम क्रमांक 19 के बाहर रखी 250 बोरियों में 125 क्विंटल तथा गोदाम क्रमांक 18 में रखी 1200 बोरियों में 600 क्विंटल मसूर अमानक स्तर की पाई गई। इस प्रकार कुल 1450 बोरियों में लगभग 725 क्विंटल अमानक मसूर खरीदी किए जाने का मामला सामने आया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर खरीदी केंद्र प्रभारी रघुवर सिंह गौतम को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब मांगा गया था। अपने लिखित जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि बिना साफ-सफाई एवं छन्ना-पंखा किए मसूर खरीदी की गई थी। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि बारिश के कारण मसूर में नमी बढ़ गई थी और उसे पुनः सुखाकर FAQ गुणवत्ता में परिवर्तित करने की बात कही गई।
कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा शासन की उपार्जन नीति की विभिन्न कंडिकाओं का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। मामले को गंभीर मानते हुए सहायक आयुक्त सहकारिता जिला डिंडोरी को संबंधित खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक डिंडोरी, सहायक आयुक्त सहकारिता तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली डिंडोरी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
