Dindori Crime News : छेड़छाड़ करने के आरोपी को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा….

Rathore Ramshay Mardan
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मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के थाना समनापुर के अप.क्र. 383/2017, प्रकरण क्रमांक 1692/2017 में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी रमलू बैगा पिता धनसिंह बैगा उम्र 50 वर्ष निवासी पकरीपानी बजाग, थाना बजाग जिला डिंडौरी को दोषी करार दिया है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी ने आरोपी को धारा 456 भादवि के अपराध में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 27 अगस्त 2017 की रात अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। करीब 11:30 बजे वह बाहर पेशाब करने गई और लौटकर जब घर में दाखिल हुई तो अंदर एक व्यक्ति छिपा हुआ मिला। पूछने पर उसने अपना नाम रमलू बैगा निवासी पकरीपानी बताया।

उसके हाथ में कांसा की थाली थी जिसमें हल्दी और तेल रखा था। आरोपी ने वह हल्दी और तेल महिला व उसके बच्चों पर छिड़क दिया। महिला ने शोर मचाया तो परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। रमलू बैगा को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह भागकर पड़ोसी के घर में घुस गया। बाद में 100 डायल पुलिस को सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी ने प्रकरण का सशक्त संचालन किया। अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया।

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