मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन चोरी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना डिण्डौरी के अप.क्र. 788/2024, प्रकरण क्रमांक 1310/2024 में आरोपी ह्रदय धुर्वे पिता रामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी खमतरा थाना घुघरी जिला मण्डला एवं शरीफ मोमीन पिता वहीद उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक-2 डिण्डौरी को दोषी पाया गया।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी ने आरोपी ह्रदय धुर्वे को धारा 303(2) बीएनएस के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा आरोपी शरीफ मोमीन को धारा 317(2) बीएनएस के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया।
शिकायतकर्ता, जो जिला अस्पताल डिण्डौरी में प्रबंधक पद पर पदस्थ हैं, ने बताया कि 13-14 अक्टूबर 2024 की रात अज्ञात व्यक्ति ने रैनबसेरा के पास से लगभग 35 फीट तांबे की पाइपलाइन काटकर चोरी कर ली। इसके बाद 16-17 अक्टूबर 2024 की रात एलएमओ टैंक के गेट से 40 फीट पाइपलाइन चोरी हुई।
दोनों घटनाओं में आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए थे। चोरी गई पाइपलाइन करीब 75 फीट लंबी, 7 किलो वजनी और लगभग 10,500 रुपये मूल्य की थी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीनारायण साहू ने प्रकरण का सशक्त संचालन किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उपरोक्त दंड से दण्डित किया।
