डिंडौरी। कार्यालय सहायक संचालक उद्यान द्वारा सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी राकेश कुमार धुर्वे को लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि राकेश कुमार धुर्वे दिनांक 04 अप्रैल 2025 से अपने कर्तव्य स्थल से लगातार अनुपस्थित हैं। इस दौरान कार्यालय द्वारा उन्हें विभिन्न पत्रों के माध्यम से कई बार अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया, लेकिन उनके द्वारा न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ गया और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। कार्यालय के अनुसार बिना सूचना के शासकीय कार्य से अनुपस्थित रहना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विरुद्ध है और इसे कदाचार की श्रेणी में माना जाता है।
जारी सूचना पत्र के माध्यम से श्री धुर्वे को निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिवस के भीतर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।




