e-Zero FIR व्यवस्था : मध्यप्रदेश में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू, साइबर ठगी पीड़ितों को मिलेगी त्वरित राहत…

Rathore Ramshay Mardan
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— दिल्ली के बाद देश का दूसरा राज्य बना मध्यप्रदेश

भोपाल। साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में मध्यप्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘साइबर सुरक्षित भारत’ विज़न के अनुरूप राज्य में ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस पहल के साथ ही मध्यप्रदेश, दिल्ली के बाद यह व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में शुरू की गई यह तकनीक आधारित व्यवस्था विशेष रूप से ₹1 लाख से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय और सहायता प्रदान करेगी।

नई व्यवस्था के तहत अब 1930 साइबर हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर दर्ज ₹1 लाख से अधिक की साइबर ठगी संबंधी शिकायतें स्वतः ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित हो जाएंगी। इससे अपराध के गोल्डन ऑवर में ही प्रारंभिक डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए जा सकेंगे और ठगी की राशि को समय रहते फ्रीज या रिकवर करने की संभावना बढ़ेगी।

पुलिस विभाग के अनुसार, ई-जीरो एफआईआर प्रणाली से जांच प्रक्रिया तेज होगी, पीड़ितों को थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और साइबर अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। मध्यप्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को सरल, भरोसेमंद और समयबद्ध साइबर न्याय उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। यह व्यवस्था डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के विरुद्ध एक सशक्त और प्रभावी कदम मानी जा रही है।

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