Dindori Teacher News : 220 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी सौगात: 12 और 24 साल की सेवा पर मिलेगा कमोन्नति वेतनमान, डिंडौरी में विभाग ने जारी की सूची…

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी। जिले के प्राथमिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जनजातीय कार्य विभाग ने 12 वर्ष और 24 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके पात्र प्राथमिक शिक्षकों को कमोन्नति वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया है। सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला डिंडौरी द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी सात पृष्ठों के आदेश में कुल 220 शिक्षकों के नाम शामिल किए गए हैं।

 

आदेश में शहपुरा, मेंहदवानी, करंजिया, बजाग, अमरपुर, डिंडौरी और समनापुर सहित जिले के विभिन्न विकासखंडों में पदस्थ शिक्षकों का विवरण दिया गया है। सूची में संबंधित शिक्षक का नाम, पदस्थापना संस्था, विकासखंड, सेवा संबंधी तिथि और कमोन्नति वेतनमान की पात्रता तिथि दर्ज की गई है।

 

12 वर्ष पर प्रथम, 24 वर्ष पर द्वितीय लाभ

 

विभागीय आदेश के अनुसार ऐसे प्राथमिक शिक्षक, जिनकी नियुक्ति संबंधित भर्ती नियमों के तहत नियमित रूप से हुई है और जिन्होंने एक ही वेतनमान में लगातार 12 अथवा 24 वर्ष की सेवा पूरी की है, उन्हें नियमानुसार कमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

 

आदेश में प्रथम कमोन्नति के लिए 9300-34800 रुपये वेतनमान, ग्रेड पे 3200 (मेट्रिक्स लेवल-8) तथा द्वितीय कमोन्नति के लिए 9300-34800 रुपये वेतनमान, ग्रेड पे 3600 (मेट्रिक्स लेवल-9) का उल्लेख किया गया है।

 

2001 से सेवा दे रहे शिक्षक भी सूची में

 

जारी सूची में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के नाम भी शामिल हैं। वर्ष 2001 के आसपास नियुक्त कई शिक्षकों की 24 वर्ष की सेवा वर्ष 2025 में पूर्ण हो चुकी है। ऐसे शिक्षकों को द्वितीय कमोन्नति वेतनमान के लिए पात्रता दी गई है।

 

वहीं वर्ष 2013-14 में नियुक्त बड़ी संख्या में शिक्षकों की 12 वर्ष की सेवा वर्ष 2025-26 में पूर्ण हुई है। सूची में ऐसे शिक्षकों की कमोन्नति पात्रता तिथियां भी दर्ज की गई हैं।

 

विभाग ने रखीं आठ शर्तें

 

कमोन्नति वेतनमान का लाभ देने के लिए विभाग ने आठ प्रमुख शर्तें निर्धारित की हैं। शिक्षक की नियुक्ति नियमित होनी चाहिए और उसने संबंधित अवधि में एक ही वेतनमान में सेवा की हो। उसे पहले से कोई अन्य वेतनमान, पदोन्नति अथवा कमोन्नति का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।

 

इसके अलावा संबंधित शिक्षक सेवा अवधि में निलंबित नहीं रहा हो। उसके विरुद्ध विभागीय जांच, लोकायुक्त प्रकरण या न्यायालयीन मामला लंबित नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक भी पात्र नहीं होंगे।

 

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है और उसका नाम सूची में शामिल है, तो उसे कमोन्नति वेतनमान के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।

 

जांच के बाद ही होगा भुगतान

 

विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन का भुगतान करने से पहले वेतन निर्धारण की जांच संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जबलपुर से कराई जाए। जांच के बाद ही संबंधित शिक्षकों को भुगतान किया जाएगा।

 

विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल, कलेक्टर डिंडौरी, संभागीय उपायुक्त जबलपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

 

विभाग के इस आदेश से जिले के 220 पात्र प्राथमिक शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब वेतन निर्धारण की जांच पूरी होने के बाद कमोन्नति वेतनमान के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पूरी लिस्ट देखें के पीडीएफ ओपन करें 

ps kramonanti

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