— लोक शिक्षण संचालनालय ने अफवाहों पर लगाया विराम, नियुक्तियां विज्ञापित नियमों के अनुसार होने का दावा
भोपाल। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही विभिन्न खबरों और अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का नियम परिवर्तन नहीं किया गया है तथा सभी नियुक्तियां पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही की गई हैं।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परिणाम के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। कुछ समाचार पत्रों एवं अभ्यर्थियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि भर्ती नियमों में विज्ञापन के बाद बदलाव किया गया है, जबकि विभाग ने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया है।
स्पष्टीकरण के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा आवश्यक अतिथि शिक्षक अनुभव होना अनिवार्य था। अंतिम तिथि के बाद अर्जित की गई योग्यता अथवा अनुभव को भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान नियम पुस्तिका की संबंधित कंडिका में पहले से ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी प्रकार का संशोधन या नया नियम लागू नहीं किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार का संदेह है, तो वह कार्यालयीन दिवसों में संचालनालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। संचालनालय ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें तथा केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी को ही प्रमाणिक मानें।

