भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत स्तर पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पंचायत राज संचालनालय ने प्रदेश के संबंधित जिलों से पंचायत सचिवों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी है, ताकि उन्हें आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
जारी पत्र के अनुसार
पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य शासन ने पूर्व से स्वीकृत पात्र श्रेणियों के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं उपकार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार तथा संविदा कर्मियों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया है।
पंचायत सचिवों के आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारी
संचालनालय के अनुसार पंचायत सचिवों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए पूर्व में भी जिलों से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई थी। इसके बावजूद कई जिलों से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अब दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं।पत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से भी प्रदेश के पंचायत सचिवों एवं उनके आश्रित परिवारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है।
एक सप्ताह में भेजनी होगी जानकारी
पंचायत राज संचालनालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत सचिवों की आवश्यक जानकारी आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल को निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के भीतर भेजी जाए। इसकी प्रतिलिपि पंचायत राज संचालनालय को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्देश की प्रतिलिपि प्रदेश के संभागायुक्तों, संबंधित कलेक्टरों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी भेजी गई है। पत्र में मंदसौर, उज्जैन, खंडवा और अनूपपुर जिलों को छोड़कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी भेजने को कहा गया है। फिलहाल यह प्रक्रिया पात्र पंचायत सचिवों और संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों को योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ से जोड़ने के लिए जानकारी संकलित करने के चरण में है।

