डिंडौरी। जिले में भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गुणवत्ता आश्वासन (QA) कार्य समय सीमा में पूरा न करने और गंभीर लापरवाही पाए जाने पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, पटवारी राजेश कुमार (हल्का नंबर 169, ग्राम रुखमपुरा) को भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के अंतर्गत QA कार्य समय पर पूरा नहीं करने पर निलंबित किया गया है। उनके द्वारा 12 फाइलों के 438 पृष्ठों का परीक्षण कर अनुमोदन किया जाना था, लेकिन समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने से पूरा डेटा स्वतः अनुमोदित हो गया, जो गंभीर लापरवाही मानी गई।
इसी तरह, पटवारी सुश्री शारदा पारधी (हल्का नंबर 53, ग्राम पौंडी माल) को भी 11 फाइलों के 349 पृष्ठों के QA कार्य में देरी और लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। दोनों मामलों में अधिकारियों ने कार्य के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों पटवारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संबंधित तहसील कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मामले में विस्तृत प्रतिवेदन एवं आरोपों का विवरण 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।




