MP Education Update : मध्य प्रदेश में TET परीक्षा अनिवार्य: अब शिक्षक बिना उत्तीर्ण हुए नहीं पा सकेंगे सेवा नियमितीकरण, आदेश जारी…

Rathore Ramshay Mardan
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विशेष दक्षता एवं पात्रता परीक्षा 2026” में शामिल न होने वाले शिक्षकों पर सेवा लाभों पर रोक संभव

 

 

भोपाल: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ने 18 मार्च 2026 को विशेष आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य के उन सभी शिक्षकों को चेतावनी दी गई है जिन्होंने अब तक अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है।

 

आदेश के अनुसार वर्ष 1998 से 2013-14 तक नियुक्त सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो वर्तमान में सेवा में हैं और जिन्होंने TET पास नहीं किया है, उनके लिए ‘विशेष दक्षता एवं पात्रता परीक्षा 2026’ का आयोजन किया जाएगा।

 

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा इन शिक्षकों के लिए अंतिम अवसर होगी। इस परीक्षा में शामिल न होने वाले या असफल रहने वाले शिक्षकों के भविष्य में सेवा संबंधी लाभ जैसे पदोन्नति, नियमितीकरण या अन्य सुविधा पर रोक लगाई जा सकती है।

ऑनलाइन पंजीकरण 01 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक MP Online पोर्टल पर उपलब्ध होगा। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के शिक्षकों की सूची संकलित कर संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें और इस अनिवार्य परीक्षा में शामिल हों, ताकि उनके सेवा लाभ सुरक्षित रह सकें। देखें आदेश….

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