Big Breaking : सरकार ने दी पदोन्नति की सौगात ! 29 खंड पंचायत अधिकारियों को पदोन्नति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए आदेश…. देखें पूरी लिस्ट 

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी के प्रमोद सिंह परस्ते सहित कई जिलों के अधिकारियों को मिला सहायक संचालक (जिला पंचायत राज अधिकारी) पद का दायित्व

 

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के खंड पंचायत अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए 29 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को सहायक संचालक (जिला पंचायत राज अधिकारी)/प्राचार्य पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र के पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को लेवल-12 (₹56,100-1,77,500) वेतनमान में नियुक्त किया गया है। इनमें शहडोल, मुरैना, भोपाल, छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल, ग्वालियर, पन्ना, सीहोर, मैहर, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, रायसेन, बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल हैं।

 

वहीं डिंडौरी जिले के लिए भी यह आदेश महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जनपद पंचायत अमरपुर में पदस्थ प्रमोद सिंह परस्ते का नाम भी पदोन्नत अधिकारियों की सूची में शामिल है। इससे जिले के पंचायत प्रशासन में अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नत अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। साथ ही यह पदोन्नति मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत की गई है और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध पदोन्नति की तिथि पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड संबंधी प्रकरण लंबित पाया जाता है, तो उसका पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। पदोन्नत अधिकारियों की विस्तृत पदस्थापना संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

 

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