भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विभिन्न जिलों से सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संचालनालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं।
—जारी आदेश के मुताबिक
संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 320/अति.शि./2025-26, दिनांक 19 नवंबर 2025 में कहा गया है कि सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में ऑनलाइन ज्वाइन हुए सभी अतिथि शिक्षकों का मानदेय आवंटन पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य है।
पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि— यदि पात्रता होने के बावजूद किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने मानदेय भुगतान नहीं किया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जाए और भुगतान में कोई बाधा न रहे। संचालनालय ने यह भी बताया कि 24 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों से मानदेय भुगतान की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी।





