— लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते किया गया था जिला बदर, आदेश तोड़ने पर फिर हुई गिरफ्तारी
डिंडौरी। जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ए) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक आशीष खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा धर्मेंद्र सिंह और एसडीओपी सतीश द्विवेदी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार सानू चौहान उर्फ अनुज चौहान (26 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 7 हरिजन मोहल्ला, डिंडौरी, लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी थीं, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आने पर प्रशासन द्वारा जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के तहत आरोपी को डिंडौरी जिले तथा सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर किया गया था। साथ ही उसे जिला बदर अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने की हिदायत भी दी गई थी।
इसके बावजूद आरोपी के डिंडौरी में मौजूद होने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने 12 जून 2026 को कार्रवाई करते हुए उसे उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिला बदर आदेश के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए तत्काल अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद नागपुरे, उप निरीक्षक मनमोहन सिंह सहित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




