मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग ने 23 सितंबर 2025 को 15 शासकीय कर्मचारियों और शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत शिक्षकों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान से विभिन्न नए पदस्थापना स्थानों पर तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार डिंडौरी और खंडवा जिले के कई स्कूलों और आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी। इनमें अंग्रेजी, वाणिज्य, भौतिक शास्त्र, इतिहास, रसायन शास्त्र, कृषि, हिन्दी, जीव विज्ञान और भूगोल विषयों के शिक्षक शामिल हैं।

स्थानांतरण आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी/कर्मचारी को ई-सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। साथ ही, कार्यमुक्ति और नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि का अवकाश केवल प्रशासनिक स्वीकृति से ही स्वीकृत होगा।यह आदेश विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए प्रावधान रखता है और किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता से बचने हेतु कठोर निर्देश जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानांतरण आदेश का पालन न करने या अवकाश पर बिना अनुमति प्रस्थान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के तहत खंडवा जिले के कन्या शिक्षा परिसर और उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय खालवा, डिंडौरी जिले के उत्कृष्ट उ.मा.वि. खालवा, तथा अन्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। मुख्य प्रभावित जिले: खंडवा, डिंडोरी, रतलाम, गुना, बैतूल, सतना, जबलपुर।




