— एक साल से गायब कर्मचारी पर कार्रवाई की तलवार, 15 दिन में जवाब नहीं तो एकपक्षीय कार्रवाई तय
डिंडौरी। कार्यालय सहायक संचालक उद्यान विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 कर्मचारी राकेश कुमार धुर्वे को अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित रहने के मामले में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, राकेश कुमार धुर्वे 4 अप्रैल 2025 से लगातार अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हैं। इस दौरान उन्हें कई बार कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने न तो कार्य पर वापसी की और न ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहना म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विरुद्ध है और इसे कदाचार की श्रेणी में रखा जाता है।
प्रकरण में संबंधित कर्मचारी को 15 दिवस के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय में जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कर्मचारी की होगी।




