मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल के प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार, प्रकरण क्रमांक 114/2025 में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र गुप्ता ने आरोपी फूलचंद धुर्वे (23), निवासी ग्राम खम्हेरा, थाना बजाग को दोषी ठहराते हुए धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
— क्या है मामला
दरअसल घटना 27 मई 2025 की रात की है। फरियादी के अनुसार, उसकी बहन (मृतिका) को उसका पति फूलचंद धुर्वे अक्सर मारता-पीटता था। घटना वाली रात भी आरोपी ने पहले पत्नी से विवाद किया और उसे पीटकर घर से भगा दिया। डरी हुई मृतिका पड़ोसी के घर शरण लेने पहुंची।
रात करीब 12 बजे आरोपी वहां पहुंचा, गाली-गलौज करते हुए जबरन घर में घुसा और मृतिका को चप्पलों व हाथ-मुक्कों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे खींचकर अपने घर ले गया, जहां उसकी मौत हो गई।
— अगली सुबह खुला राज
अगले दिन जब मायके पक्ष के लोग खम्हेरा पहुंचे तो मृतिका का शव कंबल से ढका मिला। शरीर पर चोट के निशान, आंखों के पास काला दाग और नाक से बहा खून देखकर हत्या की पुष्टि हुई। पड़ोसियों ने भी आरोपी द्वारा मारपीट की पुष्टि की।
— पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
थाना बजाग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और साक्ष्यों के आधार पर चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।




