भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर उठ रही शंकाओं के बीच संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग ने महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण जारी किया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
कार्यालय द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि 16 जुलाई 2026 के संदर्भित पत्र में TET परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी जो सामान्य जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई थी, उसका पदोन्नति प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।
स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति की संपूर्ण कार्यवाही प्रचलित विभागीय नियमों एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। इसलिए TET संबंधी जानकारी को पदोन्नति की अनिवार्य शर्त या प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाए।
यह आदेश भोपाल संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक अनुपालन के लिए तथा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ भेजा गया है। विभाग के इस स्पष्टीकरण से पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच बनी भ्रम की स्थिति काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।


