Education Update : शिक्षक प्रशिक्षण के खर्च का जल्द भुगतान करने के निर्देश, 3 दिन में रिपोर्ट भेजना अनिवार्य…

Rathore Ramshay Mardan
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ECCE, FLN और कक्षा 6 विषय प्रशिक्षण के मानदेय व TA/DA भुगतान के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश

 

भोपाल। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को दिए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यय के भुगतान को लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। अपर संचालक डॉ. अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानदेय, TA/DA और अन्य व्ययों का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

 

जारी आदेश के मुताबिक 

जारी पत्र के अनुसार सत्र 2025-26 के दौरान पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए “प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE)” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण 23 मई से 7 जून 2025 के बीच डाइट और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया था। इसके लिए व्यय सीमा पूर्व में जारी की जा चुकी है।

 

इसी प्रकार कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले FLN शिक्षकों का गणित रिफ्रेशर प्रशिक्षण 4 जून से 14 जून 2025 के बीच विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसके लिए भी जनपद शिक्षा केन्द्रों को बजट उपलब्ध कराया गया था।

 

इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा कक्षा 6 में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 23 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण के लिए भी व्यय सीमा जारी कर दी गई है।

 

राज्य शिक्षा केन्द्र ने निर्देश दिए हैं कि पत्र जारी होने के तीन दिवस के भीतर सभी मास्टर ट्रेनर्स के मानदेय तथा शिक्षकों के TA/DA सहित अन्य भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही सभी का भुगतान कर दिया गया है” इस आशय का प्रमाण पत्र भी तीन दिन के भीतर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को भेजना होगा।

 

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जारी की गई राशि में से वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लंबित भुगतान भी किए जा सकते हैं। यदि किसी जिले में राशि कम पड़ती है तो विकासखण्डवार अतिरिक्त बजट की मांग भी भेजी जा सकती है। वहीं यदि अतिरिक्त राशि की मांग नहीं आती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित जिले में प्रशिक्षण से जुड़ा कोई भुगतान शेष नहीं है। देखें आदेश….

सोर्स: राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।

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