MP Holiday News : होली पर दो दिन का अवकाश: 3 के साथ 4 मार्च को भी सार्वजनिक छुट्टी घोषित…

Rathore Ramshay Mardan
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होली की खुशी दोगुनी, सरकार ने बढ़ाया एक और दिन का अवकाश

भोपाल। होली पर्व को लेकर मध्यप्रदेश में अवकाश संबंधी बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए 04 मार्च 2026, दिन बुधवार को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।

जारी आदेश के मुताबिक 

दरअसल, विभाग द्वारा 29 दिसम्बर 2025 को जारी अवकाश सूची में 03 मार्च 2026, दिन मंगलवार को होली के अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। अब राज्य शासन ने निर्णय लेते हुए 04 मार्च 2026 को भी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस निर्णय के साथ पूर्व अधिसूचना को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार जारी किया गया है। संशोधित अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ उन संस्थानों पर भी लागू होगा जहां निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट लागू होता है, जिससे बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों में भी अवकाश रहेगा।

 

राज्य शासन के इस निर्णय से होली पर्व पर प्रदेशवासियों को लगातार दो दिन का अवकाश मिलेगा, जिससे लोग उत्सव को अधिक उत्साह और पारिवारिक वातावरण में मना सकेंगे। संबंधित सभी विभागों, आयोगों, संभागायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं अन्य कार्यालयों को आदेश की प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। देखें आदेश..

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