डिंडौरी। जिले में आयोजित होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, सभा, जुलूस एवं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों को शांत एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों, आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा संचालन में सहयोग करें और परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनाए रखें। परीक्षाओं को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने एवं सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
सोर्स:— जनसम्पर्क विभाग डिंडौरी।


