डिंडौरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने प्राथमिक शिक्षक दरबारी सिंह परस्ते को निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही और बाधा पहुँचाने के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
प्रतिवेदन में बताया गया है कि परस्ते को मतदान केन्द्र क्रमांक 281, कबीरमय खुरखुरीदादर के लिए बी.एल.ओ. (BLO) की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने गणना फार्म न तो वितरित किए और न ही ऑनलाइन फीड किया। लगातार संपर्क करने पर उनका मोबाइल बंद पाया गया और वे शराब के नशे में मिले। उनकी इस लापरवाही के कारण मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य प्रभावित हुआ और संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाता अब तक गणना फार्म प्राप्त नहीं कर सके।
कलेक्टर ने बताया कि यह आचरण शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत है और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन के दौरान परस्ते का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षाधिकारी कार्यालय कंरजिया रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।





