Teacher Suspension : बीएलओ के कार्य में लापरवाही, प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड…

Rathore Ramshay Mardan
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मध्यप्रदेश के मण्डला जिले शासकीय प्राथमिक शाला पड़ाव वार्ड की प्राथमिक शिक्षक श्रीमति सविता चौधरी को निर्वाचन कार्य में लापरवाही और बीएलओ (बुनियादी निर्वाचक स्तर) का कार्य न करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत की गई है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 107 मण्डला के अनुसार, श्रीमति चौधरी को विधानसभा क्षेत्र 107 मण्डला में बीएलओ का कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने निर्देशों की अवहेलना की और कार्यभार ग्रहण नहीं किया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन में बताया गया कि श्रीमति चौधरी ने एक भी गणना फार्म वितरित नहीं किया और न ही ऑनलाइन फीड किया। लगातार संपर्क के बावजूद उन्होंने बीएलओ का कार्य करने से इंकार किया, जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ और मतदान केन्द्र 299 मण्डला के मतदाता गणना फार्म प्राप्त करने से वंचित रह गए।

श्रीमति चौधरी का यह कृत्य शिक्षक पद की गरिमा और कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही का द्योतक है। यह म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) और 7 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मवई निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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