भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने दोपहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया है। पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) भोपाल से जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत चालानी कार्रवाई के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य करने की कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सोशल मीडिया पर कई बार पुलिसकर्मियों के बिना हेलमेट वाहन चलाने के वीडियो वायरल होते हैं, जबकि आम नागरिकों पर हेलमेट न पहनने पर चालान काटा जाता है। यह स्थिति पुलिस की छवि को प्रभावित करती है।

परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी थानों, पुलिस लाइनों और इकाइयों में रोल कॉल या गणना के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक और पाबंद किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश के अनुसार प्रत्येक माह संबंधित इकाई प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की समीक्षा करेंगे।




