Mp News : मध्यप्रदेश में गौ-हत्या पर सख्त कानून, गौमाता को कष्ट पहुंचाने वालों को सीधे जेल भेजने का प्रावधान….

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “एक्स” में पोस्ट कर कहा है कि प्रदेश में गौमाता को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसके लिए विशेष कानून भी बनाया है ताकि गौ-संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की संस्कृति में गौमाता का स्थान पूजनीय है और प्रदेश सरकार उनके संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो गौ-हत्या या उसके प्रयास में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सरकार द्वारा बनाए गए इस विशेष कानून के अंतर्गत गौ-हत्या, अवैध परिवहन, या गौवंश को हानि पहुंचाने के मामलों में दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह निर्णय न केवल धार्मिक भावना से जुड़ा है, बल्कि पर्यावरण और कृषि से भी गहराई से संबंध रखता है। गौसंरक्षण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।

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