— स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की 491 नामों की पदोन्नति सूची, नई पदस्थापना के साथ 15 दिन में कार्यभार संभालने के निर्देश।
भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे 491 लोक सेवकों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन ने प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश में पदोन्नत अधिकारियों के नाम के साथ उनकी नवीन पदस्थापना का भी उल्लेख किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की 20 जुलाई 2026 को हुई बैठक की अनुशंसा के आधार पर दी गई है। पदोन्नत लोक सेवकों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-12 में वेतनमान का लाभ मिलेगा। आदेश में प्रदेश के विभिन्न जिलों के विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में नवीन पदस्थापना तय की गई है।
विभाग ने पदोन्नत अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक संबंधित लोक सेवकों को 15 दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके बाद नवीन पदस्थापना वाले संस्थान में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार संभालना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति के बाद प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर वरिष्ठता का क्रम पूर्ववत रहेगा। वहीं, किसी पदोन्नत लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण, विभागीय जांच या लोकायुक्त प्रकरण लंबित होने की स्थिति सामने आने पर पदोन्नति आदेश निरस्त माना जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसी स्थिति में तत्काल संचालनालय को तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
दोहरी पदस्थापना की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारियों को रिक्त पदों की जानकारी के साथ प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्रदेश के 491 लोक सेवकों को उच्च पद पर जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा।

