मध्यप्रदेश के मुरैना में शासकीय प्राथमिक विद्यालय निमास के प्राथमिक शिक्षक अशोक कुमार शर्मा को एक महिला रसोइया के साथ आपत्तिजनक अवस्था में वायरल वीडियो और समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वायरल वीडियो में शिक्षक अशोक शर्मा विद्यालय परिसर में महिला रसोइया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी रसोइया गेट पर निगरानी करती दिख रही है। यह आचरण शासकीय सेवक के विरुद्ध कदाचार की श्रेणी में आता है।
शिक्षक की हरकत को गंभीर मानते हुए उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना द्वारा निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। आदेश को कलेक्टर मुरैना द्वारा अनुमोदित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक अशोक कुमार शर्मा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सबलगढ़ निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।




