Labour Payment Dispute Turned Violent : मजदूरी मांगने पर गालियां दी, पीटा… कोर्ट ने सुनाई 01 साल की सजा…

Rathore Ramshay Mardan
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मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदूरी का बकाया पैसा मांगने पर मजदूर के साथ गाली-गलौच व मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा, जिला डिण्डौरी ने सुनाया।

पूरा मामला:

पीड़ित मजदूर ने बताया कि दिनांक 12 जून 2019, रात करीब 10 बजे, वह अपनी मजदूरी का बकाया पैसा मांगने के लिए आरोपी लामू सिंह परस्ते (पिता स्वामी लाल, उम्र 51 वर्ष, निवासी धिरवनखुर्द, थाना शहपुरा) के पास गया था। मजदूरी मांगने पर आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए मारपीट की, और धक्का देकर गिरा दिया। इससे पीड़ित को बाएं हाथ, सीने और दाहिने हाथ के अंगूठे में गंभीर चोटें आईं।

प्रकरण की जांच में आरोपी लामू सिंह परस्ते के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद में गंभीर चोटों की पुष्टि होने पर मामले को धारा 325 भादवि में परिवर्तित किया गया। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से शप्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने सशक्त रूप से पैरवी की। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और

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