मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में उर्वरक वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए लागू ई-विकास प्रणाली का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उप संचालक कृषि ने ई-विकास प्रणाली से खाद का विक्रय नहीं करने वाले 6 उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों के फुटकर लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
निलंबित किए गए प्रतिष्ठानों में पिसनहारी (जबलपुर) स्थित रोहित फर्टिलाइजर्स एवं कृषि उपकरण, डून्डी धनपुरी का साहू कृषि उद्यम, विकासखंड शहपुरा के मनगवा स्थित श्री राम जानकी कृषि केन्द्र, गोसलपुर का न्यू पारस कृषि केन्द्र, गौर स्थित शक्ति ट्रेडर्स तथा इंद्राना का असाटी कृषि केन्द्र शामिल हैं।
बताया गया है कि इन सभी विक्रेताओं ने राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 1 और 2 अप्रैल को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का विक्रय नहीं किया। जबकि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल से जिले में खाद का विक्रय केवल ई-विकास प्रणाली के जरिए करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से खाद उपलब्ध कराने के लिए ई-विकास प्रणाली का पालन अनिवार्य है। निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
