भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में पदोन्नति से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, निरीक्षक एवं समकक्ष संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) एवं समकक्ष संवर्ग के पद पर पदोन्नत किए गए 15 अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त कर दी गई है। यह कार्रवाई संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दंड प्रभावशील होने के कारण की गई है।
— जारी पत्र के मुताबिक
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को इससे पहले 13 जुलाई 2026 के विभागीय आदेश के माध्यम से पदोन्नति प्रदान की गई थी। बाद में पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन ने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त करने का निर्णय लिया।
इन अधिकारियों की पदोन्नति हुई निरस्त
जारी आदेश में निरीक्षक संवर्ग के महेन्द्र सिंह भदौरिया, विपिन बिहारी सिंह, योगेन्द्र सिंह जादौन, महेन्द्र सिंह परमार, शैलेश कुमार मिश्रा, भरत सिंह ठाकुर, मनीष मिश्रा, विनय आर्य, सोमलता मलिक, सुरेश चन्द्र नागर, दीपक सेजवार और संतोष कुमार पंद्रे के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा निरीक्षक (विशेष शाखा) संवर्ग की कल्पना रघुवंशी, निरीक्षक (विसबल) संवर्ग के देवेन्द्र दुबे तथा रक्षित निरीक्षक अर्जुन सिंह पंवार की पदोन्नति भी निरस्त की गई है।
पुनर्विचार डीपीसी की अनुशंसा पर फैसला
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। आदेश पर मध्य प्रदेश शासन की अवर सचिव अन्नू भलावी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल सहित संबंधित अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
इस निर्णय के बाद संबंधित 15 अधिकारियों की उप पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष संवर्ग के पद पर पूर्व में स्वीकृत पदोन्नति प्रभावी नहीं रहेगी। हालांकि, आदेश में प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण या दंड का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।

