डिंडौरी। जनपद पंचायत शहपुरा की अध्यक्ष प्रियंका आर्मो के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब मतदान नहीं होगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में रोक लगाते हुए प्रशासन को फिलहाल आगे की कार्यवाही न करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत शहपुरा के 17 सदस्यों में से अधिकांश ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर 8 अक्टूबर (बुधवार) को मतदान होना तय था।
लेकिन अध्यक्ष प्रियंका आर्मो ने इस प्रक्रिया को कानूनी चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मतदान प्रक्रिया पर अंतरिम रोक (Stay Order) लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अब अगली सुनवाई तक मतदान पर रोक रहेगी और जनपद पंचायत शहपुरा की वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि बुधवार को मतदान होता तो 13 सदस्य अध्यक्ष के खिलाफ और केवल 4 सदस्य समर्थन में वोट डालने की तैयारी में थे। ऐसे में अध्यक्ष का पद जाना लगभग तय माना जा रहा था।
अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को लेकर पिछले कई दिनों से शहपुरा जनपद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पूरा मामला न्यायालय की अगली सुनवाई और आदेश पर निर्भर करेगा।





