— राशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर! अब दो बार लगाना होगा अंगूठा
डिंडौरी। जिले में पात्र परिवारों को राहत देते हुए मार्च से जून 2026 तक की राशन सामग्री अग्रिम रूप से एकमुश्त वितरित की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में राशन उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार मार्च–अप्रैल 2026 माह का राशन 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक एकमुश्त वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार मई–जून 2026 माह का राशन 01 मई से 31 मई 2026 तक पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन द्वारा राशन सामग्री के शत-प्रतिशत उठाव के लिए भी समय-सीमा तय की गई है, जिसके तहत मार्च–अप्रैल के लिए 31 मार्च 2026 तक तथा मई–जून के लिए 15 मई 2026 तक खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित किया जाएगा।
राशन वितरण योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा, जबकि प्राथमिकता श्रेणी (PHH) के अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं या चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों को 1 किलोग्राम शक्कर तथा सभी पात्र परिवारों को 1 किलोग्राम नमक भी प्रदान किया जाएगा।
राशन वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। हितग्राहियों को मार्च–अप्रैल तथा मई–जून दोनों अवधियों का राशन प्राप्त करने के लिए पीओएस मशीन पर दो बार अंगूठा लगाकर सत्यापन करना होगा। वितरण पंजी के आधार पर राशन वितरण मान्य नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री की उपलब्धता निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए। खाद्यान्न, शक्कर और नमक का परिवहन तय व्यवस्था के तहत कराया जाएगा तथा वितरण प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।




