डिंडौरी। जिले के समनापुर थाना क्षेत्र में जादूटोना के संदेह में एक महिला की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले से हत्या के इस सनसनीखेज मामले का कानूनी रूप से निपटारा हो गया है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना समनापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 400/2024 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक एसटी/5/2025 में आरोपी मुकेश मरावी (20 वर्ष) पिता धन्नू सिंह मरावी, निवासी ग्राम सलैया पांडपुर, थाना समनापुर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन के अनुसार घटना 21 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे की है। उस समय पीड़िता अपने घर के आंगन में बैठकर मक्का छील रही थी, जबकि उसकी बेटी घर के अन्य कार्यों में व्यस्त थी। इसी दौरान आरोपी मुकेश मरावी वहां पहुंचा और महिला पर जादूटोना करने का आरोप लगाने लगा। आरोप लगाते हुए उसने पहले महिला का गला दबाया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी घर के अंदर से लोहे की धारदार कुल्हाड़ी लेकर आया और महिला पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई पीड़िता की बेटी को भी आरोपी ने कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से मारकर घायल कर दिया। घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। गंभीर रूप से घायल महिला की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। मामले में थाना समनापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1), 296 और 115(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी शिव कुमार कौशल की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी मुकेश मरावी को धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।




