Dindori Breaking News : निर्वाचन कार्य में उल्लंघन, दो प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड….

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने विधानसभा क्षेत्र 104 डिंडौरी (अजजा) में बी.एल.ओ. कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने वाले दो प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किए हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, ब्रजमोहन वालरे (मतदान केन्द्र क्रमांक 106, सिमरधा वनग्राम) को बी.एल.ओ. कार्य हेतु नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरती गई, निर्देशों का पालन नहीं किया गया और दिनांक 07.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। लगातार संपर्क के बावजूद उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में आवश्यक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उनका आचरण म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।

इसी प्रकार, मनीराम धुर्वे (मतदान केन्द्र क्रमांक 147, अजगर) को भी बी.एल.ओ. कार्य हेतु नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी निर्देशों की अवहेलना की, कार्य में गंभीर लापरवाही बरती और दिनांक 17.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया। बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने निर्वाचन संबंधी दायित्वों का पालन नहीं किया, जिससे SIR कार्य प्रभावित हुआ। उनका आचरण भी सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत पाया गया।

प्राप्त प्रतिवेदन और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों शिक्षकों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है। वहीं निलंबन अवधि में ब्रजमोहन वालरे का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षाधिकारी समनापुर और मनीराम धुर्वे का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड समनापुर निर्धारित किया गया है। दोनों शिक्षक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।

कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और प्राथमिकता वाला दायित्व है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित हो।

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